कॅरोना वायरस बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे जं. एंव राजस्थान सीमावर्ती के तीन जिले (बॉसवाडा, प्रतापगढ़ व झालावाड) तथा इंदौर एयरपोर्ट से भी आम नागरिकों का आवागमन होता है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है
01. जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी।
02. जिले की सभी सीमाएँ सील की जाती है, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगो का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। मालवाहन को छोडकर
03. जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है
04. जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए जाते है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विधुत, दूरसंचार, नगरपालिका, पेयजल, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगें।
05. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दुध की दुकान, सॉची पॉलर, पेट्रोल पम्प एवं सभी बैको के एटीएम से कैश प्रतिपुर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैउक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :
06. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा
07. अतिआवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं कि खरीदारी के लिए ही, परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय हेतु निकल सकेगा तथा खरीदारी करते समय कम बद्ध रूप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए कतार मे रहे तथा दुकानों के बहार, चौराहो आदि पर अनावश्यक भीड़ के रूप में रहना प्रतिबंधित होगा
08. घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06-30 बजे से प्रातः 09-30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
9 . मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयाँ आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयाँ आदि उत्पादन करने वाले उद्योगो एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एस.डी.एम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंद्ध से मुक्त रहेगें
यह आदेश आज दिनांक 22.03.2020 से 25.03.2020 की रात्रि 12-00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।