जिला दंडाधिकारी द्वारा दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश

 रतलाम कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। लोक शांति तथा जनहित के मद्देनजर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के शोएब पिता रुस्तम खा मेव निवासी बोरदा तथा पुलिस थाना माणक चौक रतलाम के एजाज पिता बशीर कुरैशी निवासी कुरेशी मंडी रतलाम को 9 -9 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं । जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों के राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे


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