जिला दंडाधिकारी द्वारा दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश

 रतलाम कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। लोक शांति तथा जनहित के मद्देनजर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के शोएब पिता रुस्तम खा मेव निवासी बोरदा तथा पुलिस थाना माणक चौक रतलाम के एजाज पिता बशीर कुरैशी निवासी कुरेशी मंडी रतलाम को 9 -9 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं । जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों के राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे


Popular posts
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिये प्रतिबद्ध : प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी
चित्र
रतलाम के साथ अब इंदौर के चिकित्सकों से भी ऑनलाइन टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन सुविधा
चित्र
जेवर पर आनिवार्य हालमार्क को लेकर देशभर के सर्राफा कारोबारियों की नींद उडी ,वाणिज्य मंत्री से तारीख को बढाने की मांग
चित्र
मप्र सराफा एसोसिएशन की प्रादेशिक संघर्ष समिति का गठन
चित्र
प्रदेश मे 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ - मुख्यमंत्री श्री चौहान
चित्र