अवयस्‍क के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 12.01.2018 को थाना ताल पर 15
वर्षीय पीडिता ने अपनी बडी बहन व भाई के साथ उपस्थित होकर घटना बतायी कि दिनांक 10.01.2018 को रात्रि
करीब 8 बजें वह व उसकी बडी बहन घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरूम करने के लिए गयी थी। वह स्‍वयं बाहर
खडी रही व उसकी बडी बहन बाथरूम के अंदर थी तभी आरोपी आशिक आया और छेडकानी करने की नियत से
अश्‍लील इशारे करने लगा इतने में बडी बहन बाथरूम से बाहर आयी तो आशिक उसे देखकर भाग गया। इसके पूर्व
भी करीब दो महीने से आरोपी आशिक मेरा पीछा कर रहा था व कई बार मुझसे मेरा मोबाईल नंबर भी मांगा परंतु
मैनें अपना मोबाईल नंबर देने से इंकार कर दिया था। दो महीने पहले मंदिर की गली में सायं करीब 5:30 बजें जब
मैं अकेली घर आ रही थी तो मुझे अकेला देखकर आशिक ने बुरी नियत से मेरा हाथ पकडा था यह बात भी मैंने
अपनी बडी बहन को बतायी थी।
पीडिता द्वारा बतायी गयी घटना पर से थाना ताल पर पुलिस द्वारा अपराध क्रं. 16/18 धारा 354] 354डी
भादिव व धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी आशिक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ
की गई। विवेचना के दौरान पीडिता उसकी बहन व भाई के बयान लिए गए। नक्‍शा मौका बनाया गया व पीडिता
के अवयस्‍क के संबंध में उम्र संबंधी दस्‍तावेज प्रकरण में संलग्‍न किए गए तथा दिनांक 15.01.2018 को आरोपी
आशिक मेव को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में आवश्‍यक साक्ष्‍य संकलित कर अभियोग पत्र आरोपी के
विरूद्ध न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।
माननीय न्‍यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 20.02.2020 को आरोपी आशिक मेव
पिता अशफाक मेव उम्र 20 वर्ष को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 11(4)/12 पॉक्‍सो एक्‍ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास
एवं 1000रू अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी सुश्री सीमा शर्मा विशेष
लोक अभियोजक द्वारा की गयी।