राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्यशासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार
(सरचार्ज) में छूट देने हेतु 08 फरवरी 2020 शनिवार को नेशनल लोकअदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय,अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/-से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75
प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 08/02/2020 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 08 फरवरी 2020 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें। शहर सरकार आपके द्वार अभियान के तहत शिविरों का आयोजन
8 फरवरी शनिवार को नेशनल लोक अदालत में निगम के बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि